सड़क परिवहन मंत्रालय ने किया बदलाव, अब फोटो खींच कर चालान नहीं भेज सकेगी पुलिस, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर, वीडियो फुटेज का होना जरुरी

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सड़क परिवहन मंत्रालय ने यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए चालान के लिए वीडियो फुटेज अनिवार्य कर दिया है। हाईवे, चौराहों, रेडलाइट्स पर वीडियो फुटेज के लिए डिजिटल उपकरण लगाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है.

नई दिल्ली। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस सिर्फ फोटो खींचकर वाहन चालक का चालान नहीं कर पाएगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब पुलिस को ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले का चालान करने के लिए फुटेज यानी रिकॉर्डिंग अनिवार्य करनी होगी. इसके लिए परिवहन विभाग और राज्य पुलिस चौराहों, सड़कों और हाईवे पर डिजिटल डिवाइस लगाएगी. सड़क परिवहन मंत्रालय ने देश के 132 शहरों की पहचान की है, जहां डिजिटल उपकरण लगाकर यातायात नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

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फिलहाल ट्रैफिक पुलिस कई कैटेगरी के ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर कैमरे से फोटो खींचकर चालान करती है। इसमें कई बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन का मालिक पुलिस को गलत साबित करने की कोशिश करता है. इसमें कहा गया है कि नियम न तोड़ें, इस प्रकार पुलिस और कोर्ट का समय बर्बाद होता है। लेकिन नए नोटिफिकेशन के बाद पुलिस को कुछ खास कैटेगरी के ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के लिए फुटेज यानी वीडियो लेना होगा. जिसे सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जाएगा. इस तरह फुटेज में ही वीडियो साफ हो जाएगा। जिससे वाहन का मालिक खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाएगा।

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सड़क परिवहन मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सड़क सुरक्षा को लागू करने के संबंध में राज्यों को एक अधिसूचना जारी की है। इसके तहत चौराहों, हाईवे, सड़कों, रेड लाइट और जवानों के शवों पर कैमरे लगाए जाएंगे. बस एंड कार ऑपरेटर्स कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया (CMVR) के चेयरमैन गुरमीत सिंह तनेजा का कहना है कि सड़क परिवहन मंत्रालय का यह बदलाव काफी कारगर होगा, इससे पुलिस और कोर्ट दोनों का समय बचेगा.

इन राज्यों के 132 शहरों में लगेंगे डिजिटल उपकरण
उत्तर प्रदेश में कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी सहित 17 शहर, मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित 7 शहर, राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, कोटा सहित 5 शहर, महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, नागपुर सहित 19 शहर, रांची सहित 3 शहर, झारखंड में जमशेदपुर, गुजरात में सूरत, अहमदाबाद सहित 4 शहर, बिहार में पटना, गया, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब सहित 3 शहर , तमिलनाडु, उड़ीसा, मेघालय, नागालैंड, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में 132 शहरों में डिजिटल डिवाइस होंगे।

इस तरह के ट्रैफिक नियम तोड़ने पर रिकार्डिंग अनिवार्य

  • ओवर स्‍पीडिंग
  • गलत जगह गाड़ी पार्क करना
  • चालक या पिछली सीट की सवारी द्वारा नियमों का उल्‍लंघन
  • हलमेट न पहनना
  • रेडलाइट जंप करना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का स्‍तेमाल
  • ओवर लोडिंग
  • सीट बेल्‍ट न लगाना
  • माल वाहन में सवारी ढोना
  • नंबर प्‍लेट खराब या छिपी होना
  • वाहन की बाड़ी पीछे या दोनों ओर निकली होना या वाहन में अधिक ऊंचाई तक माल लोड होना
सड़क परिवहन मंत्रालय ने किया बदलाव, अब फोटो खींच कर चालान नहीं भेज सकेगी पुलिस, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर, वीडियो फुटेज का होना जरुरी

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