दिल्ली पुलिस ने शनिवार को होली और शब-ए-बरात के मौके पर शराब पीकर गाड़ी चलाने सहित यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 2,450 से अधिक लोगों पर जुर्माना लगाया। एक अधिकारी ने कहा, “विभिन्न यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए कुल 2,456 चालान जारी किए गए, जिनमें से ज्यादातर बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने के लिए थे।” जारी किये गये। यह संख्या पिछले साल 100 और 2020 में 647 थी।Read Also:-थोक ग्राहकों के लिए डीजल के दाम 25 रुपये बढ़े, मुंबई में भाव 122 रुपये के पार, जानें आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर?
क्या है नियम
शराब के नशे में गाड़ी चलाने के अपराध के लिए, पहली बार में, आपको 10,000 रुपये का जुर्माना या छह महीने तक की कैद या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, एक से अधिक बार पकड़े जाने पर 15,000 रुपये जुर्माना या दो साल तक की कैद या दोनों। बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने पर 1000 रुपये का जुर्माना है। दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक चालान की दरें आप इस लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं।
पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने के लिए 1,921 लोगों, दोपहिया वाहनों पर तीन लोगों को चलाने के लिए 314, शराब के नशे में गाड़ी चलाने के लिए 196 और खतरनाक तरीके से ड्राइविंग के लिए 25 लोगों पर जुर्माना लगाया गया।
संयुक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) विवेक किशोर ने पहले कहा था, “दिल्ली यातायात पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। प्रमुख सड़कों और चौराहों पर यातायात पुलिस के जवानों को तैनात किया जाएगा। यातायात टीमों को विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि यातायात नियमों का पालन करें। शराब के नशे में वाहन न चलाएं, तीन व्यक्ति दोपहिया वाहनों पर सवारी न करें और दोपहिया वाहन बिना हेलमेट के न चलाएं। ” दिल्ली पुलिस ने पिछले साल होली पर 3,282 लोगों पर जुर्माना लगाया था।
देश दुनिया के साथ ही अपने शहर की ताजा खबरें अब पाएं अपने WHATSAPP पर, क्लिक करें। Khabreelal के Facebookपेज से जुड़ें, Twitter पर फॉलो करें। इसके साथ ही आप खबरीलाल को Google News पर भी फॉलो कर अपडेट प्राप्त कर सकते है। हमारे Telegram चैनल को ज्वाइन कर भी आप खबरें अपने मोबाइल में प्राप्त कर सकते है।