
उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए मुसीबत बढ़ सकती है। यूपी सरकार ने एक नियम लागू किया है जिसके तहत उस कर्मचारी को अपनी कुछ निजी जानकारी देनी होगी। यह सारी जानकारी यूपी सरकार घोषणापत्र में भरेगी। दरअसल, सरकारी कर्मचारियों को अब यह बताना होगा कि उन्होंने अपनी शादी में दहेज लिया है या नहीं. खासकर 31 अप्रैल 2004 के बाद शादी करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को यह घोषणापत्र देना होता है। घोषणा पत्र नहीं देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। 18 अक्टूबर तक सभी विभागों को डिक्लेरेशन फॉर्म को कंपाइल कर अपलोड करना है। सरकार की ओर से जारी आदेश के बाद विभागों में हड़कंप मच गया है. अधिकांश घोषणापत्रों में दहेज का उल्लेख नहीं है।Read Also:-एनसीआर में बना मौसम खतरनाक, दिल्ली से सटे इन दो जिलों में एक्यूआई(AQI) हुआ ‘बेहद खराब’, जानिए अन्य जगहों का हाल

महिला कल्याण निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने सभी विभागाध्यक्षों को जारी पत्र में कहा है कि उत्तर प्रदेश दहेज निषेध नियम, 1999 राज्य सरकार द्वारा दहेज प्रथा को रोकने के उद्देश्य से लागू किया गया है, जो एक सामाजिक बुराई है। इसके बाद 31 मार्च 2004 को उत्तर प्रदेश दहेज निषेध नियमावली 2004 में प्रथम संशोधन जारी करते हुए नियम 5 में प्रावधान किया गया कि प्रत्येक शासकीय सेवक को विवाह के समय स्वहस्ताक्षरित अपने नियुक्त अधिकारी को यह घोषणा करते हुए कि उसने अपनी शादी में कोई दहेज नहीं लिया है। इस संबंध में संकलित सूचना/प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने को कहा गया है।

18 अक्टूबर तक अपलोड करना होगा डिक्लेरेशन
इस पत्र में सभी विभागों को 31 अप्रैल 2004 के बाद विवाहित सभी सरकारी सेवकों से यह घोषणा पत्र प्राप्त करने को कहा गया है कि उन्होंने अपनी शादी के समय कोई दहेज नहीं लिया है। इस संबंध में संकलित जानकारी को 18 अक्टूबर 2021 तक doryprohibitionupatgmail.com पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना है।
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घोषणा नहीं करने पर होगी कार्रवाई
इसमें स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई कर्मचारी दहेज लिया गया है या नहीं, इस संबंध में घोषणा नहीं करता है तो संबंधित विभागाध्यक्ष उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा।

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