लखनऊ। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एलडीए से पूछा है कि क्या मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, थिएटर, ऑडिटोरियम और शॉपिंग मॉल आदि जैसे बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है और क्या वहां पार्किंग की सुविधा के लिए आम जनता को कोई शुल्क देना पड़ता है. कोर्ट ने एलडीए को अगली सुनवाई तक यह भी बताने को कहा है कि किस प्रावधान के तहत इन प्रतिष्ठानों के निजी मालिक पार्किंग शुल्क वसूलते हैं। मामले की अगली सुनवाई 25 मई को होगी.
राजीव अग्रवाल द्वारा दायर जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। वर्ष 2020 में दायर इस याचिका पर दलील देते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि प्लाट नंबर पर स्थित मॉल के सामने. गया है। जवाब में सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि 25 अगस्त 2021 को सभी अवैध पार्किंग को बंद करने का आदेश दिया गया है, आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन पार्किंग क्षेत्रों में शेड, शौचालय जैसी सुविधाएं नहीं हैं, उन्हें भी बंद कर दिया जाएगा. इस पर कोर्ट ने नगर निगम को शहरी क्षेत्रों में ऐसी अवैध पार्किंग का सर्वे कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि सर्वे पांच हफ्ते में पूरा किया जाए।
.
News Source: https://meerutreport.com/under-which-provision-parking-fee-is-charged-high-court/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=under-which-provision-parking-fee-is-charged-high-court