मुजफ्फरनगर। जिले में 2013 में हुए दंगों के सिलसिले में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. संजीव बालियान और पूर्व विधायक उमेश मलिक शुक्रवार को कोर्ट में पेश हुए.
इस मामले में बचाव पक्ष के वकील ने आरोपमुक्त करने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री समेत 14 आरोपी हैं। अब कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 14 मार्च की तारीख तय की है.
27 अगस्त 2013 को मुजफ्फरनगर के जानसठ थाना क्षेत्र के कवल गांव में तीन हत्याओं के बाद नगला मंडौद के इंटर कॉलेज में शोकसभा आयोजित करने के लिए पंचायत बुलायी गयी थी. इसके बाद थाना सिखेड़ा थाना पुलिस ने भड़काऊ भाषण, निषेधाज्ञा उल्लंघन व 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के तहत केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. संजीव बाल्यान सहित 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोपियों में कई पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद और पूर्व विधायक शामिल हैं।
अभियोजन अधिकारी अरविंद सिंह ने बताया कि घटना की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक मयंक जायसवाल की अदालत में चल रही है.
उन्होंने बताया कि इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन दिया गया है. जबकि आरोप तय करने की फाइल चल रही है। उन्होंने कहा कि बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 14 मार्च निर्धारित की है.
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News Source: https://royalbulletin.in/union-minister-dr-sanjeev-balyan-appeared-in-the-court-in-the-case-of-muzaffarnagar-riots-panchayat-was-held-in-nangla-mandaud-in-2013/15671