केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वर्ष 2021 में देश भर में यातायात उल्लंघन के मामलों में अधिकारियों द्वारा 1,898.73 करोड़ रुपये मूल्य के 1.98 करोड़ से अधिक चालान जारी किए गए हैं। गडकरी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में लोकसभा को बताया कि सरकार के केंद्रीकृत डेटाबेस के अनुसार, 2021 में लापरवाही से गाड़ी चलाने और सड़क हिंसा के 2,15,328 मामले दर्ज किए गए।Read Also:-Yogi Cabinet List: उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की टीम में किस-किस को मिला मौका? यहां देखें मंत्रिमंडल की पूरी लिस्ट
जवाब में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में सबसे ज्यादा चालान काटे गए, जिनकी संख्या 71,89,824 रही। इसके बाद तमिलनाडु में 36,26,037 और केरल में 17,41,932 चालान किए गए। गडकरी ने यह भी बताया कि अधिकारियों ने 1 जनवरी से 15 मार्च, 2022 के बीच देश भर में यातायात उल्लंघन के मामलों में 417 करोड़ रुपये के 40 लाख से अधिक चालान जारी किए हैं।
लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें
परिवहन सारथी पोर्टल पर जाएं और राज्य का चयन करें। ‘न्यू लर्नर लाइसेंस’ पर क्लिक करें, जिसके बाद एक नया पेज खुलेगा। यहां आपको अपने बारे में व्यक्तिगत जानकारी, अपना पता, फोन नंबर आदि भरना होगा। फिर फोटो और साइन की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। इसके बाद टेस्ट की तारीख चुनें। अंतिम चरण शुल्क का भुगतान करना है। ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद भी आपको टेस्ट के लिए आरटीओ के पास जाना होगा। कुछ दिनों के बाद आप वेबसाइट से ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड कर पाएंगे।
स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें
लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के 30-180 दिनों के भीतर आप स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्थायी लाइसेंस के लिए आपको उसी प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिससे आप लर्निंग लाइसेंस के लिए गुजरे हैं। सारथी पोर्टल पर लॉग इन करें, न्यू ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करें, नया पेज खुलेगा, यहां विवरण भरें और टेस्ट की तारीख चुनें और शुल्क जमा करें। फिर चुनी हुई तारीख पर आपको आरटीओ में जाकर परमानेंट डीएल का टेस्ट देना होगा, जिसके बाद आपके द्वारा दिए गए पते पर ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा।
कैसे पता करें कि चालान काटा गया है या नहीं
https://echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं। चेक चालान स्टेटस का विकल्प चुनें। आपको चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर (DL) का विकल्प मिलेगा। वाहन संख्या के विकल्प का चयन करें। पूछी गई आवश्यक जानकारी भरें और ‘विवरण प्राप्त करें’ पर क्लिक करें। अब चालान की स्थिति दिखाई देगी।
ट्रैफिक चालान ऑनलाइन भरने का तरीका
https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाएं। चालान से संबंधित आवश्यक विवरण और कैप्चा भरें और विवरण प्राप्त करें पर क्लिक करें। एक नया पेज खुलेगा, जिस पर चालान का विवरण दिया जाएगा। वह चालान ढूंढें जिसका आप भुगतान करना चाहते हैं। चालान के साथ ऑनलाइन भुगतान का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। भुगतान संबंधी जानकारी भरें। भुगतान की पुष्टि करें। अब आपका ऑनलाइन चालान भर गया है।
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