उत्तर प्रदेश में नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बिना मान्यता के चलने वाले स्कूल बंद रहेंगे। प्रदेश में अब बिना मान्यता के कोई भी स्कूल नहीं चल सकेगा। सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल चलो अभियान के दौरान मिले फीडबैक के कारण ऐसा होने जा रहा है। इस फीडबैक में बताया गया है कि प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या बहुत ज्यादा है।Read Also:-उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्लान, जानें क्या है योगी सरकार की तैयारी
बदलेगा बच्चों का स्कूल
प्रदेश में बगैर मान्यता प्राप्त प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूलों को बंद किया जाएगा। वहीं, इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को नजदीकी सरकारी, सहायता प्राप्त या वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश दिलवाया जायगा। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है।
संचालकों से वसूला जाएगा जुर्माना
बेसिक शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक गणेश कुमार ने बीएसए को बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। साथ ही स्कूल संचालकों से एक लाख रुपये जुर्माना वसूलने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की मान्यता रद्द करने के बाद भी यदि कोई संचालक स्कूल चलाता है तो उससे प्रतिदिन 10 हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा।
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