उत्तर प्रदेश सरकार 22 हजार से अधिक परिवारों को 50-50 हजार रुपये देगी, आदेश जारी

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उत्तर प्रदेश सरकार 22 हजार से अधिक परिवारों को 50-50 हजार रुपये देगी, आदेश जारी

केंद्र सरकार के एक फैसले के बाद राज्य सरकार ने राज्य में कोरोना से मरने वालों के परिवारों को पचास हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने का फैसला किया है. इस संबंध में शनिवार को पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है. इस आदेश के अनुसार इस वर्ष 18 अक्टूबर तक राज्य में upcovid19tracks.in पोर्टल पर कोविड 19 की शुरुआत से लेकर अब तक कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 22,898 है. इस विवरण के अनुसार जिलेवार गैर सहायता राशि आवंटित की जा रही है।Read Also:-गुड न्यूज़: दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को बोनस और डीए देगी योगी सरकार

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इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य में पंचायत चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों की कोविड-19 के कारण मृत्यु होने की स्थिति में रू. मृत्यु होने पर प्रति व्यक्ति 50 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। इन दोनों श्रेणियों के परिवारों को उक्त 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। सभी संभागीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को भेजे गए इस आदेश में निर्देश दिए गए हैं कि कोविड-19 से मरने वालों के परिवारों को पचास हजार रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करने की कार्रवाई की जाए.

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कैसे प्राप्त करें यह अनुग्रह राशि
राज्य आपदा मोचन कोष से कोविड-19 से मरने वालों के परिवारों को 50 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी. इसके लिए मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र में ‘कोविड-19 की मृत्यु संक्रमण से हुई है’। इसके अलावा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 3 सितंबर, 2021 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह प्रमाणित करने के लिए कि मृतक की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हुई है, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्राचार्य या मेडिकल कॉलेज चिकित्सा विभाग के प्रमुख और एक विषय विशेषज्ञ की कोविड-19 से मृत्यु को प्रमाणित करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा।

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सहायता प्राप्त करने के लिए मृतक के परिजन को मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ सभी संलग्नकों के साथ निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी के पास जमा करना होगा।

कोविड-19 अप्रतिस्पर्धी सहायता आवेदन रसीद प्रकोष्ठ का गठन करते हुए एवं आवश्यक स्टाफ की तैनाती के दौरान कोविड-19 से मृत्यु संबंधी अप्रतिस्पर्धी सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी. इस प्रकोष्ठ में पदस्थापित अधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त होते ही उस पर संख्या, तिथि एवं प्राप्ति का समय अंकित हो जायेगा तथा रसीद निर्धारित प्रारूप पर हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ आवेदक को दी जायेगी। इस सेल में एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें प्रत्येक आवेदन पत्र को निर्धारित प्रारूप पर दर्ज किया जाएगा। इस रजिस्टर में अंकित संख्या आवेदक को रसीद पर अंकित कर दी जायेगी।

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कमेटी करेगी कोरोना से मौत की पुष्टि
आवेदनों के साथ संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र में चिकित्सा एवं परिवार मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के बिन्दु संख्या-4 के अनुसार मृत्यु के कारणों के सत्यापन/चिकित्सा प्रमाण पत्र हेतु ऐसे मामलों का उल्लेख कोविड-19 से मृत्यु प्रमाण पत्र में नहीं किया जायेगा। कल्याण, भारत सरकार। मौत के कारणों की जांच गठित कमेटी करेगी। उक्त समिति द्वारा मृत्यु के कारणों का सत्यापन किया जाएगा। आवेदकों की शिकायतों का निस्तारण इस समिति द्वारा लिखित में स्पष्ट आदेश पारित कर किया जाएगा।

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