Home Breaking News उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला दी बड़ी राहत: कोरोना काल में दर्ज...

उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला दी बड़ी राहत: कोरोना काल में दर्ज हुए तीन लाख केस वापस, किसानों को मिलेगा बर्बाद फसल का मुआवजा

उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला दी बड़ी राहत: कोरोना काल में दर्ज हुए तीन लाख केस वापस, किसानों को मिलेगा बर्बाद फसल का मुआवजा
उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला दी बड़ी राहत: कोरोना काल में दर्ज हुए तीन लाख केस वापस, किसानों को मिलेगा बर्बाद फसल का मुआवजा

योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान कोविड प्रोटोकॉल और लॉकडाउन उल्लंघन से जुड़े 3 लाख से अधिक दर्ज मामलों को वापस लेने का फैसला किया है. हालांकि, मौजूदा और पूर्व सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के खिलाफ दर्ज मामले वापस नहीं किए जाएंगे।Read Also:-सीएम योगी का मुखौटा पहन सड़क पर घसीटा गया शख्स, थप्पड़ भी मारा; वीडियो पर भारतीय जनता पार्टी ने पूछा- क्या ये है प्यार फैलाने का तरीका?

मेरठ शहर में शादी, सगाई और अन्य आयोजनों में फैंसी पंडाल, फूलों की स्टेज, गद्दे, बिस्तर, क्रॉकरी व अन्य सामान के लिए संपर्क करें
गुप्ता टेंट हाउस एंड वेडिंग प्लानर : 82184346947397978781

इसके साथ ही सरकार ने बेमौसम बारिश और बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसलों के लिए 35 जिलों के 90 हजार से अधिक किसानों को मुआवजा देने के लिए 30.54 करोड़ रुपये का आदेश भी जारी किया है.

सरकार ने मंगलवार को जारी किया आदेश
राज्य के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को लिखित में कोविड-19 प्रोटोकॉल और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के मामले वापस लेने को कहा गया है. इसके बाद अब कोर्ट में दर्ज ऐसे मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी. राज्य में ऐसा पहली बार हुआ है कि आम लोगों के खिलाफ इतनी बड़ी संख्या में दर्ज मामले वापस लिए जा रहे हैं।

न्याय विभाग के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार श्रीवास्तव द्वितीय द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि राज्य भर में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी अधिनियम 1897 और आईपीसी की धारा 188 के तहत तीन लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें चार्जशीट दायर किया गया है। किया गया है। उनकी वापसी की प्रक्रिया शुरू की जाए।

Shudh bharat

केंद्र सरकार की सलाह पर लिया गया फैसला
कानून मंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि वे उचित समीक्षा के बाद कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन के कारण दर्ज आपराधिक मामलों को वापस लेने पर विचार करें. ताकि यह आम नागरिकों को अनावश्यक अदालती कार्रवाई से बचाने और अदालतों में लंबित आपराधिक मामलों को रोकने में मदद करे। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 8 अक्टूबर को पारित आदेश में इस संबंध में दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं. इन्हीं सुझावों और आदेशों के बाद राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है.

news shorts

3 माह में कार्रवाई के बाद हाईकोर्ट को देनी है रिपोर्ट
फिलहाल राज्य सरकार को इस मामले में तीन महीने में कार्रवाई कर रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट को देनी है। यदि ऐसा नहीं होता है तो संबंधित व्यक्ति को अधिकतम दो वर्ष की सजा के साथ जुर्माने का प्रावधान है।

यूपी में 90 हजार किसानों को दिया जाएगा मुआवजा
वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने भी किसानों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है. राज्य सरकार बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसलों की क्षतिपूर्ति के लिए 35 जिलों के 90,950 किसानों को कृषि निवेश अनुदान के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 30 करोड़ 54 लाख 16,203 रुपये की राशि जारी की है. इसके लिए राज्य के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया है.

advt.

देश दुनिया के साथ ही अपने शहर की ताजा खबरें अब पाएं अपने WHATSAPP पर, क्लिक करें। Khabreelal के Facebookपेज से जुड़ें, Twitter पर फॉलो करें। इसके साथ ही आप खबरीलाल को Google News पर भी फॉलो कर अपडेट प्राप्त कर सकते है। हमारे Telegram चैनल को ज्वाइन कर भी आप खबरें अपने मोबाइल में प्राप्त कर सकते है।

उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला दी बड़ी राहत: कोरोना काल में दर्ज हुए तीन लाख केस वापस, किसानों को मिलेगा बर्बाद फसल का मुआवजा
The Sabera Deskhttps://www.thesabera.com
Verified writer at TheSabera

Must Read

उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला दी बड़ी राहत: कोरोना काल में दर्ज हुए तीन लाख केस वापस, किसानों को मिलेगा बर्बाद फसल का मुआवजा