
उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को घबराने की जरूरत नहीं है। अभी कोई भी नया नियम नहीं आया है। राशन कार्ड सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में जो पात्रता नियम थे, वे लागू रहेंगे।Read Also:-उत्तर प्रदेश : राशन कार्ड न तो सरेंडर होगा और न ही कोई वसूली होगी? उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कार्डधारकों को लेकर क्या है गाइडलाइन
राशन कार्ड रद्द करने और वसूली को लेकर इन दिनों लोगों में संशय और दहशत है। किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए लगभग रोज बड़ी संख्या में लोग राशन कार्ड सरेंडर कर रहे हैं। ऐसे में गरीब और पात्र लोगों को भी अपने राशन कार्ड रद्द होने को लेकर शंका हुई। लोगों की इसी शंका को दूर करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को स्पष्ट किया कि राज्य में राशन कार्ड सरेंडर करने या रद्द करने के संबंध में कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है।
राज्य के खाद्य आयुक्त सौरव बाबू ने कहा कि राशन कार्ड सत्यापन एक सामान्य प्रक्रिया है जो समय-समय पर चलती रहती है। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड सरेंडर करने और नई पात्रता शर्तों को लेकर निराधार प्रचार किया जा रहा है। सच्चाई यह है कि पात्र घरेलू राशन कार्डों की पात्रता/अपात्रता के संबंध में 07 अक्टूबर 2014 के शासनादेश के मानदंड निर्धारित किए गए थे, जिनमें वर्तमान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी योजना के तहत आवंटित पक्का घर, बिजली कनेक्शन, एकमात्र लाइसेंस धारक, मोटर साइकिल मालिक, मुर्गी पालन / गाय पालन के आधार पर किसी भी कार्ड धारक को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 एवं प्रचलित शासनादेशों में अपात्र कार्डधारियों से वसूली जैसी कोई व्यवस्था निर्धारित नहीं की गयी है तथा न ही शासन स्तर से अथवा खाद्य आयुक्त कार्यालय से वसूली के सम्बन्ध में कोई निर्देश जारी किये गये हैं। उल्लेखनीय है कि पात्र लोगों को नियमानुसार नए राशन कार्ड भी बनाए जा रहे हैं।
नए नियम को लेकर लोगों में दहशत है
नए नियम में अपात्रों से वसूली के नए नियमों को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। इससे जिन लोगों को लगा कि वे राशन लेन के पात्र नहीं हैं, वे राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए विभागों की ओर दौड़ पड़े।
इन लोगों के लिए ही कटेंगे राशन कार्ड
शहरी क्षेत्र में-
- सभी आयकर दाता
- परिवार के पास फोर व्हीलर, एसी या 5 केवीए का जनरेटर होना चाहिए।
- परिवार के किसी सदस्य के पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्व-अर्जित प्लॉट या घर हो या शामिल हो।
- परिवार के पास 80 वर्ग मीटर का बिजनेस स्पेस होना चाहिए
- एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस वाले परिवार
ग्रामीण क्षेत्रों में-
- सभी आयकर दाता
- परिवार के पास फोर व्हीलर, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर या 5 केवीए का एसी या जनरेटर होना चाहिए
- परिवार के पास 5 एकड़ से ज्यादा जमा हुई जमीन
- ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक है
- एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस वाले परिवार

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