दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई घटना के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के जिलाधिकारी और आयुक्त के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। मुख्यमंत्री ने मंदिर और मस्जिद में लाउडस्पीकर की आवाज को परिसर तक ही रखने के आदेश दिए और कहा कि धार्मिक परिसर से लाउडस्पीकर की आवाज बहार नहीं निकले। इसे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी भी समाज के लोगों को असुविधा न हो। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि बिना अनुमति के धार्मिक स्थलों पर जुलूस व शोभायात्रा नहीं निकाले जाएं। नियमों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।Read Also:-Corana Case In UP : उत्तर प्रदेश में कोरोना के 856 एक्टिव केस, 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 170 नए केस आए, 110 कोरोना संक्रमित ठीक भी हुए
जिसके बाद गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने कार्रवाई शुरू करते हुए 621 मंदिरों में से 602 मंदिरों, 268 में से 265 मस्जिदों और 16 अन्य धार्मिक स्थलों के धर्मगुरुओं और समितियों को नोटिस जारी किया। साथ ही हाई कोर्ट के ठोस निर्देशों का पालन करने की भी चेतावनी दी गई है। लाउडस्पीकर या डीजे तेज आवाज में बजने पर कार्रवाई की जाएगी। नोएडा पुलिस ने 217 बारात घरों, 182 डीजे ऑपरेटरों में से 175 को भी नोटिस जारी कर तेज आवाज में संगीत नहीं बजाने के निर्देश जारी किए हैं। जिस परिसर में संगीत बजाया जा रहा हो, उसके बाहर कोई आवाज नहीं सुनाई जानी चाहिए।
देना होगा शपथ पत्र
धार्मिक जुलूस या शोभायात्रा निकालने से पहले शपथ पत्र भी देना होगा। जिसमें आयोजक स्पष्ट करेंगे कि कार्यक्रम में कोई भड़काऊ भाषण या हिंसक प्रदर्शन नहीं होगा और अगर ऐसा होता है तो नियमानुसार मामला दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि लाउडस्पीकरों, शुभ यात्राओं या किसी भी प्रकार के धार्मिक जुलूस की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही पुलिस व जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर परिसर से बाहर न जाएं।
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