नए नियम के मुताबिक अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो कुत्ते के मालिक पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही कुत्ते को नगर निगम के अधिकारियों द्वारा भी जब्त कर लिया जाएगा।Read Also:-उत्तर प्रदेश : बिजली उपभोक्ताओं को पॉवर कॉरपोरेशन ने दी बड़ी राहत, अब आंशिक भुगतान (Partial Payment) में बिल जमा करने की सुविधा
अगर आपको कुत्ता पालने का शौक है तो कुत्तों के साथ लाइसेंस लेना आपकी जिम्मेदारी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुत्ते के मालिकों के लिए लाइसेंस होना अनिवार्य कर दिया है। इसकी शुरुआत लखनऊ से हुई थी और जल्द ही इसका विस्तार उत्तर प्रदेश के सभी शहरों में किया जाएगा। इन नियमों के मुताबिक अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो कुत्ते के मालिक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही कुत्ते को नगर निगम के अधिकारियों द्वारा भी जब्त कर लिया जाएगा।
नागरिक अधिकारी जल्द ही 1 जून से पालतू जानवरों के मालिकों का घर-घर सर्वेक्षण करेंगे। इससे उन लोगों को दंडित किया जाएगा जिनके पास पालतू कुत्ते रखने का लाइसेंस नहीं है। लखनऊ नगर निगम की आठ टीमें चार सदस्यों के साथ घर-घर जाकर सर्वे करेंगी। लखनऊ नगर निगम के रिकॉर्ड के मुताबिक शहर में करीब चार हजार पालतू कुत्ते हैं। पिछले साल करीब 2500 पालतू कुत्तों के मालिकों ने लाइसेंस लिया था। एलएमसी के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ अरविंद राव ने कहा, “टीम बिना लाइसेंस वाले पालतू कुत्तों को अपने साथ ले जाएगी और मालिकों के 5,000 रुपये का जुर्माना भरने के बाद ही उन्हें छोड़ेगी।”
उन्होंने कहा, ‘अगर मालिक जुर्माना भरने में विफल रहता है, तो पालतू जानवर को इंदिरा नगर में एलएमसी डॉग शेल्टर होम भेज दिया जाएगा। प्रत्येक पालतू पशु मालिक को कुत्ते के मल को इकट्ठा करने और निपटाने के लिए एक बैग ले जाना होता है। लेकिन बहुत से लोग इस नियम का पालन नहीं करते हैं।
डॉ अरविंद राव ने कहा, “हमें पालतू जानवरों के मालिकों के पड़ोसियों से उनके घरों के बाहर शौच करने के बारे में रोजाना चार शिकायतें मिलती हैं,” पालतू कुत्ते का सर्वेक्षण पूरा होने के बाद, एलएमसी शहरी क्षेत्रों में आवारा कुत्तों से निपटने की योजना बना रही है। वह बना रही है। शहर में कई बच्चों पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया है, जिससे कुछ की मौत भी हो चुकी है।
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