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KYC कराने Bank जा रहे हैं तो जरा ध्‍यान दीजिए, जानिए RBI ने अब क्‍या बदला नियम

रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहक को पहचानिए (KYC) की शर्तों में ढील दे दी है.कोरोना वायरस के कारण तमाम ग्राहक अपना KYC अपडेट नहीं करा पा रहे हैं। इससे उनको बैंकिंग और दूसरे कामकाज को करने में दिक्‍कत आ रही है। RBI ने बीते हफ्ते इसे लेकर खास ऐलान किया था, जिसमें न सिर्फ KYC कराने के तरीके को आसान और कांटेक्ट लेस्स बनाया गया था बल्कि इसकी डेडलाइन भी बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई।KYC कराने Bank जा रहे हैं तो जरा ध्‍यान दीजिए, जानिए RBI ने अब क्‍या बदला नियमग्राहक अब 31 दिसंबर 2021 तक KYC अपडेट दे सकते हैं। वहीं जिनका काम एकदम नहीं चल पा रहा वे RBI के नए Video KYC फीचर से इसे अपडेट करा सकते हैं। यह बदलाव ग्राहकों की वीडियो आधारित पहचान प्रक्रिया (V-CIP) का ज्‍यादा लाभ उठाने और KYC को समय-समय पर अपडेट किये जाने के प्रोसेस को सरल बनाने के लिए किया गया है।KYC कराने Bank जा रहे हैं तो जरा ध्‍यान दीजिए, जानिए RBI ने अब क्‍या बदला नियमV-CIP बैंक ग्राहक की पहचान करने का एक ऑप्‍शन है, जिसमें ग्राहक के चेहरे को देखकर पहचान की जाती है। इसके तहत रिजर्व बैंक रेगुलेशन के तहत अधिकारी ग्राहक की जांच-परख करता है। इसके तहत ग्राहक के साथ Video Call पर बातचीत के आधार पर बिना किसी अड़चन के सुरक्षित, जीवंत और सहमति के बाद पहचान के बारे में जानकारी जुटाई जाती है।

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