
अगर सिपाही आपकी गाड़ी से चाबी निकाल रहा है तो यह भी नियमों के खिलाफ है। कांस्टेबल को आपको गिरफ्तार करने या वाहन को जब्त करने का भी कोई अधिकार नहीं है। हालांकि, बहुत से लोग यह बात नहीं जानते हैं।Read Also:-गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वाले हो जाएं सावधान, हो सकता है अब 12000 रुपए तक का चालान
इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम कई बार गाड़ी चलाते समय गलतियां कर बैठते हैं। जैसे, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट लगाना भूल गए। बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना भूल गए। अगर वाहन की लाइट या हॉर्न ठीक से काम नहीं कर रहा है तो इसे भी ड्राइविंग फॉल्ट माना जाता है। हालांकि, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि कोई ट्रैफिक कांस्टेबल आपका चालान काट सकता है। अगर सिपाही आपकी गाड़ी से चाबी निकाल रहा है तो यह भी नियमों के खिलाफ है। कांस्टेबल को आपको गिरफ्तार करने या वाहन को जब्त करने का भी कोई अधिकार नहीं है। हालांकि, बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं। वे लोग गलती पर ट्रैफिक पुलिस देखकर वे डर जाते हैं। जबकि ऐसे मौके पर आपको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए।
ट्रैफिक कांस्टेबल को वाहन से चाबी निकालने का कोई अधिकार नहीं है।
भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1932 के तहत, केवल एक एएसआई स्तर का अधिकारी ही यातायात उल्लंघन के लिए आपका चालान काट सकता है। मौके पर स्पॉट फाइन करने का अधिकार एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर को है। ट्रैफिक कांस्टेबल सिर्फ उनकी मदद के लिए ही होते हैं। उन्हें किसी की गाड़ी की चाबी निकालने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं ये आपके वाहन के टायरों की हवा भी नहीं निकाल सकते। वे आपसे गलत तरीके से बात या दुर्व्यवहार भी नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आपको बिना वजह परेशान कर रहा है तो आप उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं।

आपको भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए
- आपका चालान काटने के लिए ट्रैफिक पुलिस के पास चालान बुक या ई-चालान मशीन होना जरूरी है। अगर इन दोनों में से कोई भी उनके पास नहीं है तो आपका चालान नहीं काटा जा सकता है।
- ट्रैफिक पुलिस का वर्दी में होना भी जरूरी है। वर्दी पर बकल नंबर और उसका नाम होना चाहिए। वर्दी के अभाव में, पुलिसकर्मी को अपना पहचान पत्र दिखाने के लिए कहा जा सकता है।
- ट्रैफिक पुलिस का हेड कांस्टेबल आप पर सिर्फ 100 रुपये का जुर्माना लगा सकता है। इससे ज्यादा का जुर्माना सिर्फ ट्रैफिक ऑफिसर यानी एएसआई या एसआई ही लगा सकता है। यानी वे 100 रुपये से ज्यादा का चालान कर सकते हैं।
- अगर ट्रैफिक कॉन्स्टेबल आपकी गाड़ी की चाबी निकल ले तो आप उस घटना का वीडियो बना लें। आप इस वीडियो के आधार पर उसकी शिकायत उस इलाके के थाने में जाकर किसी वरिष्ठ अधिकारी को दिखाकर कर सकते हैं।
- वाहन चलाते समय आपके पास अपने ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र की मूल प्रति होनी चाहिए। वहीं वाहन पंजीकरण और बीमा की फोटोकॉपी भी काम कर सकती है।
- अगर आपके पास मौके पर पैसा नहीं है तो आप बाद में जुर्माना भर सकते हैं। ऐसे में कोर्ट चालान जारी करता है, जिसे कोर्ट में जाकर भरना होगा। इस दौरान ट्रैफिक अधिकारी आपका ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रख सकता है।
धारा 183,184, 185 . के तहत होगी कार्रवाई
अधिवक्ता गुलशन बगोरिया ने इस मामले में जानकारी देते हुए कहा था कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 में पुलिस कर्मचारी को वाहन चेकिंग के दौरान वाहन की चाबी निकालने का अधिकार नहीं दिया गया है। पुलिस कर्मियों द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन मालिक को ड्राइविंग लाइसेंस मांगने पर तुरंत वाहन से संबंधित दस्तावेज दिखाने चाहिए। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 3, 4 के तहत, सभी ड्राइवरों के पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। धारा 183,184,185 के तहत वाहन की गति सीमा सही होनी चाहिए। अधिनियम के तहत शराब के नशे में वाहन चलाना, लापरवाही से वाहन चलाना आदि धाराओं के तहत एक हजार रुपये से लेकर दो हजार रुपये या दोनों तक के जुर्माने का प्रावधान है।

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