

दवाएं ओटीसी बिक्री: इन दवाओं का अधिकतम उपयोग और उपचार की अवधि 5 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही दवा लेने के बाद भी लक्षण खत्म नहीं हो रहे हैं तो मरीज को डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी।Read Also:-गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वाले हो जाएं सावधान, हो सकता है अब 12000 रुपए तक का चालान
अब पेरासिटामोल समेत कई आम दवाएं खरीदने का झंझट नहीं होगा। सरकार ऐसी 16 दवाओं को आसानी से बेचने की अनुमति देने की तैयारी कर रही है, जिन्हें बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के खरीदा जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। खास बात यह है कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान बड़े पैमाने पर पैरासिटामोल के इस्तेमाल की खबरें आई थीं।
सरकार ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) उत्पादों के रूप में पेरासिटामोल (Paracetamol), डाइक्लोफेनाक (Diclofenac) और एंटी-एलर्जी (Anti-Allergic) जैसी 16 दवाओं की बिक्री की अनुमति देने के लिए तैयार है। इन उत्पादों को अनुसूची K में शामिल करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग्स नियम 1945 में बदलाव के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है।

कौन सी दवाएं शामिल हैं
इन 16 दवाओं में एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट एजेंट, Chlorohexidine माउथवॉश, खांसी के लिए Dextromethorphan Hydrobromide Lozenges, एंटी बैक्टीरियल एक्ने फॉर्म्युलेशन, एंटी फंगल क्रीम, नेजल डीकंजेस्टेंट, एनाल्जेसिक क्रीम फॉर्म्युलेशन और एंटी एलर्जी कैप्सूल समेत कई नाम शामिल हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओटीसी खरीद को लेकर कुछ शर्तें भी शामिल हैं। इन दवाओं का अधिकतम उपयोग और उपचार की अवधि 5 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही दवा लेने के बाद भी लक्षण खत्म नहीं हो रहे हैं तो मरीज को डॉक्टर की सलाह लेनी पड़गी। मंत्रालय ने हितधारकों से एक महीने के भीतर जवाब मांगा है।

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