शासन ने जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन के प्रशासनिक अधिकार को समाप्त किये जाने संबंधी एक माह पुराने आदेश को अब थोड़ा संशोधित कर दिया है। हालांकि पूर्णत: प्रशासनिक व्यवस्था सहकारी बैंक के प्रबंध समिति को नहीं दिया गया है।
अब हर जिले में कृषि सहकारी ऋण समिति के लिए एक प्रशासनिक कमेटी होगी। इस कमेटी के चेयरमैन जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन होंगे। सदस्य सचिव सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त व सहायक निबंधक होंगे। अपर जिला सहकारी अधिकारी, जिला सहकारी बैंक के सचिव व सीईओ, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां सदस्य होंगे। हालांकि अब निर्वाचित प्रतिनिधियों की पकड़ थोड़ी कमजोर रहेगी।
जून महीने में शासन से जारी आदेश के तहत जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन के प्रशासनिक अधिकारों को समाप्त कर सहायक निबंधक सहकारिता को प्रशासनिक समिति का चेयरमैन बना दिया गया था। शासन के इस आदेश प्रदेश के सभी जिला सहकारी बैंक चेयरमैन ने कड़ा विरोध किया था। उसके बाद सहकारिता मंत्री ने आदेश वापस लेने का आश्वासन दिया था।
अब शासन ने जून के आदेश को थोड़ा संशोधित कर दिया है। अब प्रशासनिक मेटी की व्यवस्था कर दी गई है, जिसमें चेयरमैन जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन को बना दिया गया है। अन्य सदस्य अधिकारी होंगे। हालांकि जिला सहकारी बैंक चेयरमैन मनिन्दरपाल और बैंक के डायरेक्टर इसे भी जीत मान रहे हैं। बैठक कर सरकार को इस संशोधन के लिए धन्यवाद दिया।