मेरठ जिला प्रशासन ने दुकानों की साफ सफाई के लिए समय 3 घंटे का समय निर्धारित करते हुए रोस्टर जारी कर दिया है। 31 मई के बाद यह रोस्टर लागू होगा। इसके तहत व्यापारी दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक अपनी दुकान साफ-सफाई के लिए खोल सकते हैं। जिला प्रशासन ने सख्त लहजे में कहा है कि इस अवधि में दुकाने सिर्फ साफ-सफाई के लिए ही खोलीं जाएंगी और इस दौरान सिर्फ 3 ही लोग मौजूद रह सकते हैं।
जिला प्रशासन ने कहा कि सब्जी, डेयरी, दवा जैसी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें पूर्व की भांति खुलती रहेंगीं, लेकिन अन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था के लिए यह रोस्टर जारी किया गया है। जिला प्रशासन की हिदायत है कि दुकान पर कोई क्रय-विक्रय का कार्य न हो और ग्राहक न आएं यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।
सफाई के वक्त आधा शटर या गेट ही खुलेगा। इस दौरान पुलिस के समनव्य के लिए संयुक्त व्यापार संघ हर थाना स्तर पर अपने 5-5 प्रतिनिधि उपलब्ध करवाएगा। यदि किसी भी व्यापारी द्वारा किसी भी नियम का उल्लंघन किया गया या क्रय विक्रय करता पाया गया तो उसके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।