
राज्य में कोरोना संक्रमण की दर को प्रभावी ढंग से कम करने के बाद भी सरकार ने स्वीमिंग पूल और वाटर पार्क को पहले की तरह बंद रखने का फैसला किया है। हालांकि जिम खुले रहेंगे। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से शुक्रवार देर रात इस संबंध में नया आदेश जारी किया गया। आदेश के मुताबिक रेस्टोरेंट, होटल रेस्टोरेंट, फूड प्वाइंट और सिनेमा हॉल अपनी क्षमता से संचालित होंगे। हालांकि इनमें भी कोविड हेल्प डेस्क बनाकर अनिवार्य रूप से स्क्रीनिंग और मास्क के इस्तेमाल की व्यवस्था की जाएगी।Read Also:-गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करना अब अपराध नहीं! लेकिन ये है शर्त, जानिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने क्या कहा?
सभी सरकारी और निजी कार्यालय भी पूरी उपस्थिति के साथ काम करेंगे, लेकिन अनिवार्य रूप से कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। आदेश में नर्सरी/कक्षा एक से सभी शिक्षण संस्थानों को सोमवार से खोलने को कहा गया है। हालांकि शिक्षण संस्थानों को भी मास्क अनिवार्य करने और कोविड हेल्प डेस्क लगाने को कहा गया है। कक्षा 9वीं से 7 फरवरी तक उच्च शिक्षा के सभी संस्थान खुल गए हैं।

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