Home Breaking News बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन को दी जमानत, लेकिन आज रात जेल में...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन को दी जमानत, लेकिन आज रात जेल में ही रहना होगा, शाहरुख को मिला एडवांस में जन्मदिन का तौफा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन को दी जमानत, लेकिन आज रात जेल में ही रहना होगा, शाहरुख को मिला एडवांस में जन्मदिन का तौफा

क्रूज ड्रग्स मामले में मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान को गिरफ्तारी के 26वें दिन हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। 2 नवंबर को उनके पिता शाहरुख खान का जन्मदिन है। इसलिए कोर्ट के आदेश को शाहरुख के लिए एडवांस बर्थडे गिफ्ट माना जा सकता है। अब वह बेटे आर्यन के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकेंगे।Read Also:-शाहरुख खान की मन्नत हुई पूरी: बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी आर्यन को जमानत, NCB ने अदालत में कहा- सबूतों से हो सकती है छेड़छाड़

मेरठ शहर में शादी, सगाई और अन्य आयोजनों में फैंसी पंडाल, फूलों की स्टेज, गद्दे, बिस्तर, क्रॉकरी व अन्य सामान के लिए संपर्क करें
गुप्ता टेंट हाउस एंड वेडिंग प्लानर : 82184346947397978781

Shudh bharat

कोर्ट ने आर्यन के अलावा मुनमुन धमीचा और अरबाज मर्चेंट को भी जमानत दे दी है। हालांकि कोर्ट से आदेश की कॉपी नहीं मिलने के कारण शुक्रवार या शनिवार तक तीनों को रिहा कर दिया जाएगा.

एनसीबी ने किया जमानत का विरोध
बॉम्बे हाईकोर्ट में गुरुवार दोपहर 3 बजे सुनवाई शुरू हुई. शाम करीब 4.45 बजे कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया. आरोपी की जमानत का विरोध करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह ने एनसीबी की ओर से दलील दी, लेकिन अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी।

एएसजी ने कोर्ट से कहा कि अगर आर्यन को जमानत दी जाती है तो सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है। आर्यन पिछले कुछ सालों से रेगुलर ड्रग्स ले रहे हैं। रिकॉर्ड बताते हैं कि वह कई लोगों को ड्रग्स मुहैया कराता रहा है. बरामद नशीले पदार्थों की मात्रा से स्पष्ट है कि वह नशा तस्करों के संपर्क में रहा है।

advt.

एक दिन पहले सामने रखा पक्ष आर्यन के वकील ने
बुधवार को हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर एएसजी 1 घंटे में दलीलें पूरी कर लेते हैं तो गुरुवार को ही इस मामले में फैसला हो जाएगा. इससे पहले दो दिवसीय सुनवाई के दौरान आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा के वकीलों ने अपना पक्ष रखा.

आर्यन के पास से ड्रग्स की बरामदगी नहीं : रोहतगी
सुनवाई के दौरान आर्यन खान के वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि आर्यन खान की कस्टडी का कोई कारण नहीं बताया गया है. इसके साथ ही आर्यन के पास से ड्रग्स की रिकवरी नहीं हो पाई है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी पूरी तरह गलत है। मंगलवार को बहस के दौरान रोहतगी ने तर्क दिया था कि आर्यन एक छोटा लड़का है, इसलिए उसे जेल के बजाय सुधार गृह भेजा जाना चाहिए। 23 साल के आर्यन को एनसीबी ने 3 अक्टूबर को एक क्रूज शिप पार्टी पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था।

news shorts

देश दुनिया के साथ ही अपने शहर की ताजा खबरें अब पाएं अपने WHATSAPP पर, क्लिक करें। Khabreelal के Facebookपेज से जुड़ें, Twitter पर फॉलो करें। इसके साथ ही आप खबरीलाल को Google News पर भी फॉलो कर अपडेट प्राप्त कर सकते है। हमारे Telegram चैनल को ज्वाइन कर भी आप खबरें अपने मोबाइल में प्राप्त कर सकते है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन को दी जमानत, लेकिन आज रात जेल में ही रहना होगा, शाहरुख को मिला एडवांस में जन्मदिन का तौफा
The Sabera Deskhttps://www.thesabera.com
Verified writer at TheSabera

Must Read

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन को दी जमानत, लेकिन आज रात जेल में ही रहना होगा, शाहरुख को मिला एडवांस में जन्मदिन का तौफा