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आर्यन के लिए ये 7 शर्तें माननी जरुरी : एक भी शर्त नहीं मानी तो रद्द हो सकती है जमानत, सबूतों से छेड़छाड़ न करने की भी दी सलाह

आर्यन के लिए ये 7 शर्तें माननी जरुरी : एक भी शर्त नहीं मानी तो रद्द हो सकती है जमानत, सबूतों से छेड़छाड़ न करने की भी दी सलाह

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गुरुवार को मुंबई हाई कोर्ट से क्रूज ड्रग्स मामले में जमानत मिल गई। हालांकि जमानत आदेश नहीं मिलने के कारण शुक्रवार या शनिवार को उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा। कोर्ट ने आर्यन के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को भी जमानत दे दी है।Read Also:-बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन को दी जमानत, लेकिन आज रात जेल में ही रहना होगा, शाहरुख को मिला एडवांस में जन्मदिन का तौफा

बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुंबई की आर्थर रोड जेल पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी।

एनसीबी ने किया जमानत का विरोध
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में एनसीबी का पक्ष पेश किया। आर्यन को जमानत मिलने पर उन्हें सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका थी। एएसजी ने कहा कि आर्यन पिछले कुछ सालों से नियमित रूप से ड्रग्स ले रहा है। रिकॉर्ड बताते हैं कि वे कई लोगों को ड्रग्स मुहैया कराते रहे हैं। बरामद नशीले पदार्थों की मात्रा से स्पष्ट है कि वह नशा तस्करों के संपर्क में रहा है।

Shudh bharat

ये है वे 7 शर्त जिन पर मिली जमानत

  • आर्यन इस मामले में किसी अन्य आरोपी से संपर्क नहीं करेगा।
  • सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
  • स्थानीय पुलिस स्टेशन में अपना पासपोर्ट जमा करें।
  • मीडिया में बयानबाजी नहीं करेंगे।
  • कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे।
  • जब भी जरूरत होगी एनसीबी के साथ सहयोग करेंगे।
  • इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द हो जाएगी।

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बचाव पक्ष के तर्क

  • आर्यन के पास न कोई नशा था, न कुछ बरामद हुआ था और न ही वह सेवन करता हुआ पाया गया था।
  • अरबाज के जूतों से नशीला पदार्थ मिला था, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि यह आर्यन के इस्तेमाल के लिए था या उन्हें इसकी जानकारी थी। इसे चेतन अधिकार नहीं कहा जा सकता।
  • क्रूज पार्टी में आर्यन ग्राहक नहीं थे, उन्हें वहां गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था।
  • इतने छोटे से मामले में पहले नोटिस दिया जाता है, जांच होती है, लेकिन यहां तो पहले ही सीधी गिरफ्तारी हो चुकी है, यह गलत है.
  • आर्यन खान के खिलाफ पूरा मामला एनडीपीएस एक्ट की धारा 67 के तहत अपनी मर्जी से दिए गए बयान पर आधारित है। तूफ़ान सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक़ इसे सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता.
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