वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर। नए ट्रैफिक नियम लागू होने के बाद से मोटरसाइकिल, कार और अन्य वाहनों का चालान काफी बढ़ गया है। यदि वाहन चलाते समय गलती से किसी नियम का उल्लंघन किया जाता है, तो भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। आज हम आपको ट्रैफिक चालान से कैसे बच सकते हैं इसकी जानकारी देंगे।Read Also:-उत्तर प्रदेश : बिजली उपभोक्ता रहें सावधान, एक फ्रॉड ग्रुप सक्रिय, मोबाइल पर भेज रहा है मैसेज; हो सकता है ठगी और धोखा
दरअसल, ड्राइविंग लाइसेंस चालान से बचने के लिए अब आपको अपने साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। यातायात पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा मांगे जाने पर ड्राइवर डिजी-लॉकर प्लेटफॉर्म या एम-परिवहन मोबाइल ऐप पर डिजिटल रूप में रखे गए इन दस्तावेजों को दिखा सकते हैं। वैसे मोटर व्हीकल एक्ट 3/181 के मुताबिक अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपका 5000 रुपये का चालान काटा जा सकता है।
डिजिलॉकर में दस्तावेजों को सेव करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको अपने किसी भी दस्तावेज की हार्ड कॉपी अपने साथ रखने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के अनुसार, डिजी-लॉकर प्लेटफॉर्म या एम-परिवहन मोबाइल ऐप पर डिजिटल प्रारूप में रखे गए ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वैध दस्तावेज हैं। विभाग के अनुसार ये कानूनी रूप से हैं। परिवहन विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार मान्य। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी अन्य रूप में ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र की सॉफ्ट कॉपी मूल रिकॉर्ड के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।
डिजिलॉकर क्या है
डिजिलॉकर एक ऐसा तरीका है जिसके तहत आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेजों को सेव कर सकते हैं और सुरक्षित रख सकते हैं। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। दरअसल यह डिजी-लॉकर आपके आधार कार्ड और फोन नंबर से जुड़ा हुआ है। इसमें आप अपने दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को पीडीएफ, जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट में अपलोड कर सेव और सेव कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इन दस्तावेजों पर ई-साइन भी कर सकते हैं। यह बिल्कुल सेल्फ अटैच्ड फिजिकल डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है।
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