
अगर आप कार चलाते समय मोबाइल फोन (Mobile Phone Use During Driving) पर बात कर रहे हैं तो भी ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) आपका चालान नहीं काट सकती है। केंद्र सरकार ने कहा कि अगर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपका चालान काटता है तो आप उसे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं।Read Also:-UP Corona Update: उत्तर प्रदेश में घटने लगा कोरोना संक्रमण, संक्रमितों से ज्यादा ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मौजूदा यातायात नियमों के अनुसार, यदि कोई चालक कार चलाते समय हैंड्स-फ्री संचार सुविधा का उपयोग करके अपने मोबाइल फोन पर बात करता है। यदि ऐसा है तो यह दंडनीय अपराध नहीं है। इसके लिए चालक को किसी प्रकार का जुर्माना नहीं देना होगा।
नितिन गडकरी ने बताया… सजा का कोई प्रावधान नहीं
लोकसभा में केरल के एर्नाकुलम से कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने पूछा कि क्या मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा -84 (सी) के तहत मोटर वाहनों में हैंड्सफ्री संचार सुविधा के उपयोग के लिए कोई दंड है, क्या कोई प्रावधान है? इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि इस अधिनियम में वाहन चलाते समय हाथ में पकड़ने वाले संचार उपकरणों के इस्तेमाल पर सजा का प्रावधान है। हैंड्सफ्री संचार उपकरणों के उपयोग पर किसी प्रकार के दंड का प्रावधान नहीं है।
हेलमेट नहीं पहनने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित
मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत हेलमेट नहीं पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-194सी के तहत उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी तीन महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है।

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