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मेरठ में 83 घंटे का लॉकडाउन सख्‍ती से होगा लागू, सिर्फ 4 प्‍वांइट में जानें नई पाबंदियां

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लागू किया गया तीन दिन का कोरोना कर्फ्यू (तीन दिन का लॉकडाउन) आज रात से ही सख्ती से लागू किया जाएगा। साथ ही केंद्र के निर्देश पर जारी की गई नई गाइड लाइन के तहत उन सभी गतिविधियों को को बंद कराया जाएगा। जिन्हें गाइड लाइन में प्रतिबंधित किया गया है। मेरठ में 83 घंटे का लॉकडाउन सख्‍ती से होगा लागू, सिर्फ 4 प्‍वांइट में जानें नई पाबंदियांवहीं पूरे प्रदेश में शुक्रवार रात आठ बजे से मंगलवार सुबह सात बजे तक यानी 83 घंटे की पाबंदी रहेगी। जिले के व्‍यापारियों ने भी इस फैसले का पूरा समर्थन किया है।
मेरठ में 83 घंटे का लॉकडाउन सख्‍ती से होगा लागू, सिर्फ 4 प्‍वांइट में जानें नई पाबंदियांगुरुवार को जहां मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश भर में प्रति सप्ताह लागू कोरोना कर्फ्यू की अवधि को दो दिन से बढ़ाकर तीन दिन कर दिया। वहीं कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन को सख्ती से प्रदेश में लागू करने का निर्देश दिया है। मेरठ में 83 घंटे का लॉकडाउन सख्‍ती से होगा लागू, सिर्फ 4 प्‍वांइट में जानें नई पाबंदियांजिलाधिकारी के बालाजी ने बताया कि सप्ताह में तीन दिन कोरोना कर्फ्यू का मुख्यमंत्री का आदेश शुक्रवार रात से ही लागू कर दिया जाएगा। इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। बिना वजह सड़कों पर पर वाहन लेकर निकलने वाले लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। प्रदेश सरकार से प्राप्त अन्य गाइडलाइन का भी अध्ययन करके उन्हें जनपद में लागू कराया जाएगा।

ये हैं नई गाइडलाइन

  • सभी शापिंग कांप्लेक्स, माल, सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट, बार, खेल कांप्लेक्स, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल और धर्मस्थल 14 दिनों के लिए बंद रहेंगे।
  • शादी समारोह में अब 50 तथा अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
  • सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 फीसद कर्मचारियों से काम चलाया जाएगा।
  • सार्वजिक परिवहन की बसें अपनी क्षमता की 50 फीसद यात्रियों के साथ चलती रहेंगी।

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