उच्च न्यायालय में दायर याचिका में अतुल प्रधान पर अनुचित दबाव और भ्रष्ट आचरण का भी आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने कहा कि अगर अतुल प्रधान अपना जवाब दाखिल करने के बाद पेश नहीं होते हैं तो उस दिन याचिका तय करदी जायगी।Read Also:-Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश सरकार ने आत्महत्या (Suicide) रोकने के लिए की खास प्लानिंग, जानिए क्या करेगी सरकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ के सरधना विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के निर्वाचित विधायक अतुल प्रधान के चुनाव को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सबूतों के साथ उनका जवाब मांगा है। जस्टिस जेजे मुनीर ने पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी संगीत सिंह सोम की चुनावी याचिका पर अधिवक्ता केआर सिंह की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। आरोप है कि विधायक अतुल प्रधान ने हलफनामे में अपने 11 आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई है, जो जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों का उल्लंघन है।
भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने याचिका में कहा कि विधायक अतुल प्रधान ने चुनाव अधिकारी को दिए गए हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज 11 आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई है, जो जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों का उल्लंघन है. इससे उनका चुनाव शून्य हो जाएगा। याचिका में अतुल प्रधान पर अनुचित दबाव और भ्रष्ट आचरण का भी आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने कहा कि अगर अतुल प्रधान अपना जवाब दाखिल करने के बाद पेश नहीं होते हैं तो उस दिन याचिका तय कर दी जाएगी। यह मामला अब 4 जुलाई को सुनवाई के लिए आएगा। याचिका में चुनाव को शून्य घोषित करने की मांग की गई है।
विधानसभा चुनाव को लेकर दाखिल हुई पहली याचिका
विधानसभा चुनाव-2022 को लेकर मेरठ जिले से दायर की गई यह पहली चुनावी याचिका है। अब सरधना विधानसभा क्षेत्र की सभी ईवीएम को चुनाव याचिका के निस्तारण तक सुरक्षित रखा जाएगा।
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