अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को चुनाव खर्च के लिए अलग बैंक खाता खोलना होगा। इस संबंध में केंद्रीय चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किया है। आयोग ने कहा है कि ऐसे उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल करते समय इस बैंक खाते की खाता संख्या की सूचना उस निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को लिखित रूप में दी जाएगी। जहां कहीं भी उम्मीदवारों ने अपना बैंक खाता नहीं खोला है या बैंक खाता संख्या की सूचना नहीं दी गई है, ऐसे उम्मीदवारों को रिटर्निंग अधिकारी नोटिस जारी करेगा।Read Also:-मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेसवे टोल टैक्स: मेरठ से दिल्ली जाने पर लगेगा 140 रुपये, आठ महीने बाद 25 दिसंबर से शुरू होगा टोल
आयोग ने कहा है कि चुनाव खर्च के लिए उम्मीदवार के नाम से या उसके चुनाव एजेंट के साथ संयुक्त रूप से बैंक खाते खोले जा सकते हैं। उम्मीदवार के परिवार के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से बैंक खाता नहीं खोला जा सकता है। ऐसे बैंक खाते राज्य में कहीं भी खोले जा सकते हैं। ये खाते सहकारी बैंकों सहित किसी भी बैंक या डाकघर में खोले जा सकते हैं। उम्मीदवार द्वारा पहले से खोले गए बैंक खाते का उपयोग चुनाव खर्च के लिए नहीं किया जाएगा।
आयोग ने उम्मीदवारों को सभी चुनावी खर्च का भुगतान इसी बैंक खाते से करने का निर्देश दिया है। उम्मीदवार द्वारा चुनाव संबंधी कार्यों पर किए जाने वाले सभी व्यय को इस बैंक खाते में अपने स्वयं के धन के साथ जमा किया जाएगा और इस बैंक खाते की स्व-सत्यापित प्रति के साथ चुनाव व्यय के विवरण की घोषणा की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर दाखिल किया जाएगा। चुनाव परिणामों की। रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करना होगा। आयोग ने सभी उम्मीदवारों के लिए रुपये तक की नकद राशि खर्च करने की सीमा तय की है। इस खाते से चुनाव खर्च के लिए 20000 (बीस हजार रुपये), इससे ऊपर का चुनाव खर्च इस बैंक खाते से क्रॉस अकाउंट पेयी चेक/ड्राफ्ट या आरटीजीएस में ट्रांसफर किया जा सकता है. / एनईएफटी के माध्यम से।
चुनाव प्रक्रिया के दौरान न तो कोई चुनाव एजेंट और न ही उनके अनुयायी और न ही उम्मीदवार स्वयं पचास हजार रुपये से अधिक की नकद राशि निर्वाचन क्षेत्र में ले जा सकते हैं। यदि कोई चुनाव व्यय उक्त बैंक खाते के बिना या निर्धारित चेक/ड्राफ्ट या आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से किया जाता है, तो यह माना जाएगा कि उम्मीदवार ने आयोग के निर्देशों का पालन नहीं किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिलों में स्थित सभी बैंकों/डाकघरों को यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करेंगे कि वे चुनाव के उद्देश्य से उम्मीदवारों के बैंक खाते खोलने के लिए समर्पित काउंटर खोलें। चुनाव अवधि के दौरान बैंक उक्त खातों से प्राथमिकता के आधार पर जमा और निकासी की अनुमति देंगे।
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