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इनकम टैक्स का नया नियम: 1 अप्रैल से लागू हुए इनकम टैक्स के वो 10 नए नियम, जानिए पूरी जानकारी

इनकम टैक्स का नया नियम: 1 अप्रैल से लागू हुए इनकम टैक्स के वो 10 नए नियम, जानिए पूरी जानकारी

नया वित्तीय वर्ष 2022-23 शुरू होते ही कई आयकर नियम बदल गए हैं। एक करदाता के रूप में आपके लिए इन परिवर्तनों से अवगत होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अभी तक इन बदलावों के बारे में नहीं जानते हैं तो हम यहां आपको बताने जा रहे हैं कि कौन से ऐसे नियम हैं जिन्हें बदल दिया गया है।Read Also:-स्वस्थ बनेगा भारत, भोजन-खानपान को लेकर जल्दी ला सकती है नै गाइड लाइन केंद्र सरकार (Guide Line), जानें पूरी जानकारी

ये हैं आयकर के 10 नए नियम जो 1 अप्रैल, 2022 से लागू हो गए हैं-

भविष्य निधि कर
अगर आप नौकरीपेशा हैं और अब तक अपने ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) खाते में सालाना 2.5 लाख रुपये से ज्यादा का योगदान कर रहे हैं तो ऐसा करना अब आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। अब आप अपने ईपीएफ खाते में सालाना 2.5 लाख रुपये तक ही जमा कर सकते हैं, जो टैक्स फ्री होगा। इससे ज्यादा जमा करने पर आपको ईपीएफ पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स देना होगा।

क्रिप्टो से आय पर कर
वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर से होने वाली आय 1 अप्रैल से टैक्स के दायरे में आ गई है। इस पर 30 फीसदी की दर से इनकम टैक्स देना होगा। यानी अगर आप क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते हैं तो इससे होने वाली आमदनी पर टैक्स अनिवार्य कर दिया गया है। इस पर 1 फीसदी का टीडीएस 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में क्रिप्टो एसेट्स से होने वाली कमाई पर टैक्स लगाने की घोषणा की थी।

क्रिप्टो में नुकसान की भरपाई नहीं होगी
क्रिप्टो या डिजिटल एसेट से होने वाली कमाई पर टैक्स लगेगा, लेकिन इसके उलट अगर कोई नुकसान होता है तो वह अपने मुनाफे से उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। उदाहरण के लिए, यदि आप दो डिजिटल संपत्ति खरीदते हैं। एक में 100 रुपये का लाभ होता है और दूसरे में 100 रुपये का नुकसान होता है। ऐसे में आपको 100 रुपये के लाभ पर 30 रुपये का आयकर देना होगा। वहीं दूसरी संपत्ति में 100 रुपये के नुकसान की भरपाई पहली संपत्ति के लाभ से नहीं हो सकेगी। शेयरों में निवेश करते समय यह विकल्प उपलब्ध होता है।

उपहार में दी गई डिजिटल संपत्तियों पर भी कर
अगर आपको गिफ्ट के तौर पर क्रिप्टोकरेंसी या कोई अन्य वर्चुअल डिजिटल एसेट मिलता है तो आपको उस पर टैक्स देना होगा।

अद्यतन विवरणी दाखिल करने की सुविधा
नए वित्तीय वर्ष में करदाताओं को यह खास सुविधा दी गई है कि अगर आप कोई गलती या गलती सुधार कर दोबारा इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर के दो साल के अंदर अपडेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है।

राज्य सरकार के कर्मचारी की एनपीएस कटौती
राज्य सरकार के कर्मचारी अब अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 14% तक एनपीएस में योगदान कर सकते हैं। पहले अंशदान की सीमा केवल 10 प्रतिशत तक थी। यानी अब वे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाली कटौती की तरह धारा 80CCD(2) के तहत भी इस कटौती का दावा कर सकते हैं।

सभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर सरचार्ज
1 अप्रैल, 2022 से सभी प्रकार की संपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 15 प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया जाएगा। अभी तक इस दर पर सरचार्ज लिस्टेड कंपनियों या म्यूचुअल फंड के शेयरों पर हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर ही देना होता था।

गृह संपत्ति पर अतिरिक्त कटौती
पहली बार घर खरीदने वालों को मिलने वाली अतिरिक्त कटौती की सुविधा को 1 अप्रैल से समाप्त कर दिया गया है। आयकर नियमों में अब तक 45 लाख रुपये तक की गृह संपत्ति पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त कटौती की सुविधा दी जाती थी।

कोविड-19 के इलाज पर होने वाले खर्च पर टैक्स में राहत
कोविड-19 के इलाज के लिए मिलने वाली राशि पर टैक्स छूट 2022-23 में भी जारी रहेगी. यह राशि 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु कोविड के कारण होती है तो उसकी मृत्यु के 12 माह के भीतर धनराशि प्राप्त हो जानी चाहिए।

विकलांगों के माता-पिता को कर छूट
अब विकलांग बच्चों के माता-पिता या अभिभावकों को टैक्स में छूट देने का प्रावधान किया गया है। यदि वे जीवन बीमा पॉलिसी खरीदते हैं तो वे कुछ शर्तों के अधीन कर छूट का लाभ उठा सकते हैं।

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